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सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: ‘रवि उप्पल को ढूंढ निकालो’, ईडी को कार्रवाई के आदेश

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OM Darpan

Nov 06, 2025 11:07 am 374 views
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: ‘रवि उप्पल को ढूंढ निकालो’, ईडी को कार्रवाई के आदेश

महादेव बेटिंग ऐप घोटाले में फरार सह-संस्थापक पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी — आरोपी कानून के साथ खेल नहीं सकते

नई दिल्ली।
महादेव बेटिंग ऐप घोटाले में फरार सह-संस्थापक रवि उप्पल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे आरोपी कानून और जांच एजेंसियों के साथ खेल नहीं सकते।
उच्चतम न्यायालय ने उप्पल की याचिका खारिज करते हुए कहा, “यह चौंकाने वाला मामला है, अदालत को अब कुछ करना ही होगा। उसे ढूंढ निकालो।”

रवि उप्पल, जो लंबे समय से दुबई में रह रहा था, भारतीय एजेंसियों के प्रत्यर्पण प्रयासों के बीच वहां से भी फरार हो गया। अब उसकी मौजूदगी का कोई स्पष्ट सुराग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस एम.एम. सुंद्रेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने ईडी को उसकी तलाश की जिम्मेदारी सौंपी है। अदालत ने कहा कि उप्पल की पहुंच काफी लंबी है, तभी वह लगातार जगह बदल रहा है।

22 मार्च को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रवि उप्पल को पेश होने का समन जारी किया था। लेकिन उप्पल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अब खारिज कर दिया।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत को बताया कि रवि उप्पल को 2023 में दुबई में हिरासत में लिया गया था, लेकिन वह वहां की जेल से भी फरार हो गया। इस पर जस्टिस सुंद्रेश ने सख्त लहजे में कहा, “वह हर बार भाग नहीं सकता। अंततः उसे इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना ही पड़ेगा।”
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत पर विचार सही समय आने पर ही किया जाएगा।

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महादेव बेटिंग ऐप कथित रूप से एक ऑनलाइन सट्टेबाज़ी नेटवर्क है, जिसके जरिए देशभर में हजारों करोड़ रुपए के लेन-देन किए गए। ईडी का आरोप है कि ऐप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन किया गया।
रवि उप्पल और उसका सहयोगी सौरभ चंद्राकर इस पूरे नेटवर्क के कथित मास्टरमाइंड बताए जाते हैं।

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